सदस्यता की प्राप्ति

प्रत्येक व्यक्ति को, जो सदस्य बनने का इच्छुक हो, प्रबंधकारिणी के समक्ष अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रबंधकारिणी समिति, सदस्यता के लिए ऐसे आवेदन को स्वीकार करने या निरस्त करने के लिए प्राधिकृत होगी।

सदस्यता के लिए पात्रता

> आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।
> आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
> आवेदक का समिति के नियमों के प्रति विश्वास 
हो तथा वह उनका पालन करता हो।  
> सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो।
                

सदस्यता की समाप्ति

1. मृत्यु हो जाने पर।
2. पागल हो जाने पर।
3. नियम 5 के अनुसार समिति को देय सदस्यता की 
रकम जमा करने में असफल रहने पर।
4. त्याग पत्र देने पर यदि स्वीकृत हो जाता है तो।
5. नैतिक अधमता से संबंधित किसी अनय कारण के
सिद्ध हो जाने पर और प्रबंधकारिणी समिति द्वारा प्रस्ताव
पारित किया जाकर निष्काषित करने पर तथा ऐसा
निर्णय संबंधित सदस्य को लिखित में संसूचित किया जाना चाहिए।

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